

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर फैसला एक और दिन आगे बढ़ गया। आज सुनवाई का दूसरा दिन था। कोर्ट में आर्यन केस का नंबर 4 बजे आया। जस्टिस नितिन साम्ब्रे के सामने पहले अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपने पॉइंट्स रखे। उन्होंने कहा कि अरबाज, आर्यन और मुनमुन का मकसद खुद ड्रग्स लेना था। ये किसी साजिश हिस्सा नहीं हैं। उनके बाद अली काशिफ खान देशमुख ने मुनमुन धमेचा का पक्ष रखा। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह को जिरह करनी थी। कोर्ट ने उनसे पूछा कि वह कितना वक्त लेंगे। सिंह ने जवाब दिया कि 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस पर जज ने अगले दिन लंच के बाद सुनवाई का वक्त दिया।
कोर्ट में आज अरबाज मर्चेंट को अमित देसाई ने बेल दिलाने के लिए दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज तीनों किसी साजिश में शामिल नहीं हैं। ड्रग्स उनके पर्सनल यूज के लिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक वॉट्सऐप चैट की बात है तो इससे भी कोई साजिश साबित नहीं हो रही। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि सिर्फ 6 ग्राम चरस बरामद की गई लेकिन इनका कहना है कि 21 ग्राम चरस थी। उन्होंने कहा कि जमानत मिल जाने के बाद जांच कौन रोक रहा है। देसाई ने कहा, जब एनसीबी बुलाएगी, तीनों हाजिर होंगे लेकिन अब बेल मिल जानी चाहिए।