हाईकोर्ट नैनीताल ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण व पेड़ों के कटान के खिलाफ दायर देहरादून निवासी अनु पंत व स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दो जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी है।
कोर्ट ने राज्य की अन्य जाँच एजेंसियों से सीबीएआई का जाँच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने आदेश की एकप्रति डायरेक्टर सीबीएआई को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए दिए है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने एक साल पहले पेड़ों के अवैध कटान के बारे में मुख्त सचिव को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि अभी तक छह हजार पेड़ काटे जा चुके है और अभीतक पांच जांच हो चुकी परन्तु फिर भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। पेड़ कटान के साथ साथ अवैध निर्माण भी अधिकारियों की शह पर हो रहे हैं। पूर्व में मुख्य सचिव ने भी अपने शपथपत्र में कहा था कि वे समय समय पर उच्च न्यायालय को की जा रही कार्यवाही के बारे में अवगत कराते रहेंगे, परंतु विगत एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनके द्वारा किसी भी तथ्य के बारे में माननीय न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया।